UCC पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं से रहें सतर्क, अफवाह फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
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Yugvarta
, Feb 22, 2025 08:22 PM 0 Comments
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Dehradun :
देहरादून, 22 फरवरी: उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर भ्रामक एवं असत्य जानकारी फैलाने के कई मामले सामने आ रहे हैं। विशेष रूप से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि UCC के तहत विवाह पंजीकरण कराने से बाहरी व्यक्तियों को उत्तराखंड का निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) प्राप्त हो जाएगा। गृह विभाग, उत्तराखंड सरकार ने इस दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक करार देते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की है।
UCC और डोमिसाइल के बीच कोई संबंध नहीं
गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि समान नागरिक संहिता (UCC) में विवाह या अन्य पंजीकरण का राज्य के निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) से कोई संबंध नहीं है। किसी भी व्यक्ति को केवल विवाह पंजीकरण के आधार पर उत्तराखंड का निवास प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि UCC को लेकर झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है। यदि कोई व्यक्ति या समूह इस तरह की गलत सूचना का प्रचार-प्रसार करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (IPC) की धारा 353 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर करें भरोसा
गृह विभाग ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे केवल सरकारी एवं आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। यदि किसी को UCC से संबंधित किसी भी प्रावधान पर कोई संदेह या स्पष्टीकरण चाहिए, तो वे गृह विभाग, उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक माध्यमों पर संपर्क कर सकते हैं।
सरकार की सख्त चेतावनी – झूठी अफवाहें फैलाने से बचें, अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई।