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उत्तराखंड में सख्त भू-कानून को “कैबिनेट” मंजूरी, 11 जिलों में बाहरी लोगों की भूमि खरीद पर रोक
Go Back | Yugvarta , Feb 19, 2025 04:51 PM
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देहरादून, 19 फरवरी : उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य में सख्त भू-कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को जनता की भावनाओं का सम्मान बताते हुए कहा कि यह कानून राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राज्य की मूल पहचान बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि इस नए भू-कानून से प्रदेश की संस्कृति और भूमि संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

नए भू-कानून के प्रमुख प्रावधान:
• 2018 के सभी प्रावधान निरस्त: पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं।
• बाहरी व्यक्तियों पर रोक: हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य 11 जिलों में राज्य के बाहर के लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर भूमि नहीं खरीद पाएंगे।
• चकबंदी और बंदोबस्ती: पहाड़ी इलाकों में भूमि के सही उपयोग और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी की जाएगी।
• डीएम के अधिकार सीमित: अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं देंगे। पूरी प्रक्रिया सरकारी पोर्टल के माध्यम से होगी।
• ऑनलाइन निगरानी: जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई खरीद दर्ज करनी होगी।
• शपथ पत्र अनिवार्य: भूमि खरीद से पहले शपथ पत्र जमा करना होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को प्रदेश की मूल पहचान बनाए रखने और जनता के हितों की सुरक्षा का अहम कदम बताया। उन्होंने कहा,
“हम अपनी संस्कृति और राज्य के संसाधनों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जनता का विश्वास हमारी प्राथमिकता है और इस नए कानून से राज्य का मूल स्वरूप सुरक्षित रहेगा।”
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