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Yugvarta
, Feb 27, 2023 08:40 PM 0 Comments
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Delhi :
सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2023 एंट्रेंस एग्जाम टालने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने 5 मार्च को होने वाली नीट पीजी 2023 को बाद की तारीख तक स्थगित करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अगर नीट पीजी का आयोजन 5 मार्च को होता है तो काउंसलिंग 11 अगस्त के बाद ही शुरू हो सकती है, जो इंटर्नशिप के लिए कट ऑफ डेट है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि आमतौर पर इंटर्नशिप की समय सीमा और परीक्षा के बीच का अंतर कभी भी दो महीने से अधिक नहीं होता है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि केवल 6,000 छात्रों ने दूसरी विंडो के दौरान आवेदन किया और शेष 2.03 लाख आवेदकों ने पहली विंडो में फॉर्म जमा किए। इक्का-दुक्का प्रत्याशी ही स्थगन की मांग कर रहे हैं.