लखीमपुर खीरी क्राइम : जमीन के लालच में पिता की हत्या, बेटा-बहू को उम्रकैद की सजा
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Yugvarta
, May 31, 2025 10:59 PM 0 Comments
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Lakhimpur Kheri :
लखीमपुर खीरी, 31 मई : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जमीन की लालच में पिता की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह की अदालत ने आरोपी बेटे अतहर हुसैन और उसकी पत्नी रुखसाना को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार, थाना फूलबेहड़ क्षेत्र के सुंदरवल गांव निवासी मेराज हुसैन अपने पिता तहव्वुर हुसैन के साथ रहते थे। उनका बड़ा भाई अतहर अक्सर कहता था कि पिता उसके पास रहते हैं, इसलिए वह पूरी जायदाद मेराज के नाम कर देंगे। इसी आशंका में वह पिता की जान लेने की धमकी भी देता था, जिसकी जानकारी पूरे गांव को थी।
घटना का पूरा विवरण
मामले के अनुसार, 6 फरवरी 2016 की रात वादी मेराज अपनी पत्नी और बेटे के साथ खाना खाकर आगे वाले कमरे में सोया था। रात लगभग दो बजे पिता की चीख सुनाई दी। जब वह उठा और पीछे गया तो देखा कि पिता की चारपाई के पास से अतहर और उसकी पत्नी रुखसाना पिछले दरवाजे से भागते हुए नजर आए। तहव्वुर खून से लथपथ पड़े थे और उनके सिर पर चाकू के गंभीर घाव थे।
मजबूत गवाही के आधार पर फैसला
घटना की रिपोर्ट मेराज की तहरीर पर दर्ज की गई थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे कोर्ट में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने मेराज सहित कई अहम गवाह पेश किए। पर्याप्त सबूत और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
देश में लगातार बढ़ते अपराधों के बीच यह मामला एक बार फिर यह सोचने को मजबूर करता है कि आख़िर अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है।