UCC में बदले मैरिज रजिस्ट्रेशन की नियम, 27 मार्च 2010 के बाद हुई है शादी तो ये खबर
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Yugvarta
, Jan 24, 2025 05:53 PM 0 Comments
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देहरादून :
देहरादून। Marriage Registration in UCC: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कट आफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है। यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। इसके लिए विवाह का पंजीकरण छह माह के भीतर करना होगा। विवाह का पंजीकरण करने के लिए किए गए आवेदन पर कानूनी स्वीकृति न मिलने पर विवाह का आवेदन स्वीकृत माना जाएगा।
समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तैयारियां जोरों पर
प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसकी नियमावली कैबिनेट से पारित हो चुकी है। घर बैठे ही व्यक्ति पंजीकरण कराने की सुविधा के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। इसके संचालन के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
इसके लिए अधिकारियों व कामन सर्विस सेंटर के संचालकों के साथ माकड्रिल भी की जा चुकी है। इसमें बताया जा रहा है कि विवाह व अन्य पंजीकरण किस तरह से किए जाने हैं। समान नागरिक संहिता में विवाह पंजीकरण को लेकर व्याख्या की गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 26 मार्च 2010 से पहले हुए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, यदि कोई पंजीकरण कराना चाहता है तो इसमें भी रोक नहीं है।