Fact Check- यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024: आजीवन कारावास की सजा पर अफवाहों का सच!
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Yugvarta
, Aug 28, 2024 10:24 PM 0 Comments
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Lucknow : लखनऊ, 28 अगस्त : हाल ही में सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 के तहत अभद्र टिप्पणी पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान होने की खबरें वायरल हो रही हैं। इन भ्रामक सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल मीडिया नीति में ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है।
क्या है सच्चाई ?
निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शिशिर ने बताया की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील एवं राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए।
राज्य सरकार द्वारा रिलीज़ किए गये प्रेस नोट में यह लिखा है
Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024 के अंतर्गत अभद्र टिप्पणी पर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान को लेकर भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है।@UPGovt की ओर से Digital Media Policy में ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है। pic.twitter.com/BThmIWX3V5
— Info Uttar Pradesh Fact Check (@InfoUPFactCheck) August 28, 2024
की कोई भी पोस्ट किया गया कंटेंट/वीडियो/ट्वीट/पोस्ट/रील जो की राष्ट्र विरोधी हो, समाज विरोधी हो अभद्र हो या समाज के विभिन्न वर्गों को ठेस पहुँचाने वाला हो, ग़लत तथ्यों पर आधारित हो, सरकार की योजनाओं को ग़लत ढंग से या ग़लत मंशा से प्रस्तुत करता हो, उस स्थिति में सूचना निदेशक की स्वीकृति से भुगतान संबंधी शर्तों को पूर्ण करने के बावजूद भी भुगतान पर रोक लगायी जा सकती है और कंटेंट को पूर्ण रूप से रद्द करते हुए निदेशक द्वारा संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आधिकारिक ‘X’ हैंडल से जारी बयान के अनुसार ‘आजीवन कारावास’ वाली अफ़वाह पूरी तरह से गलत है।