GST Council Meet: ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 1 अक्टूबर से लगेगा 28% टैक्स, FM निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान
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Yugvarta
, Aug 02, 2023 09:46 PM 0 Comments
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Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी की दर आगामी 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने बुधवार 2 अगस्त को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
जीएसटी काउंसिल की बुधवार को हुई 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स की दर को लेकर अहम फैसला हुआ है. जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसे लेकर 50वीं बैठक में ही
जीएसटी काउंसिल की बुधवार को हुई 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स की दर को लेकर अहम फैसला हुआ है. जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पूरी जानकारी दी
28 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूलने का फैसला हुआ था, जिस पर अधिकतर राज्यों के बीच सहमति बन गई है. हालांकि ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया है. देश में ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स वसूलने का फैसला 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जा सकता है. इससे पहले राज्यों और केंद्र सरकार को अपने-अपने जीएसटी कानून में जरूरी संशोधन करने होंगे. वहीं सरकार इसके लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा करेगी.
जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करती हैं. वहीं सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं. बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेम्स पर टैक्स लगाने को लेकर दिल्ली एवं तमिलनाडु और कैसिनो को लेकर गोवा एवं सिक्किम की ओर से आपत्तियां जताई गई हैं. उन पर विचार किया गया. आज बैठक में मुख्य फोकस टैक्स में बदलाव के चलते कानूनी संशोधनों की भाषा क्या हो, इस चर्चा पर रहा.