अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता बरकरार रखी, ट्रंप के प्रस्तावित प्रतिबंध खारिज
YUGVARTA NEWS
Lucknow, 1 Jul, 2026 03:42 PMअमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए उस संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखा है, जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले अधिकांश बच्चों को स्वतः अमेरिकी नागरिकता मिलती है। अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित उन सीमाओं को स्वीकार नहीं किया, जिनका उद्देश्य कुछ प्रवासी परिवारों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने से रोकना था। यह मामला अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से जुड़ा है, जिसमें अमेरिका में जन्मे लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि अवैध प्रवासियों या अस्थायी वीजा पर रह रहे लोगों के बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि अदालत ने माना कि लंबे समय से लागू संवैधानिक सिद्धांत को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला अमेरिका की आव्रजन नीति और नागरिकता संबंधी बहस पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। साथ ही यह निर्णय उन लाखों प्रवासी परिवारों के लिए राहत माना जा रहा है, जो जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे।



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