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इस देश में कानून पास कर लिव-इन रिलेशन को बनाया अपराध, शादी से पहले शीरीरिक संबंध पर रोक
Go Back | Yugvarta , Dec 06, 2022 08:38 PM
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News Image Delhi : 
Indonesia New Law: इंडोनेशिया में अब शादी से पहले शारीरिक संबंध और बिना शादी के लिव-इन में रहना प्रतिबंधित है। मंगलवार को इंडोनेशिया की संसद ने नए कानून को पारित कर प्री-मैरिटल सेक्स और लिव-इन रिलेशनशिप को आपराधिक करार दिया है। सरकार के इस कदम को आलोचकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका माना है। इसस पहले, अधिकार समूहों ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम-बहुसंख्यक राष्ट्र में नागरिक स्वतंत्रता पर कार्रवाई और कट्टरवाद की ओर बदलाव की निंदा करते हुए संशोधनों का विरोध किया था।


कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोना लाओली ने कहा, "हमने अहम मुद्दों और अलग-अलग रायों को समायोजित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, जिन पर बहस हुई थी। हालांकि, यह हमारे लिए दंड संहिता संशोधन पर एक ऐतिहासिक निर्णय लेने और औपनिवेशिक आपराधिक संहिता को पीछे छोड़ने का समय है।" मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ऐसी भी आशंका है कि ये नियम इंडोनेशिया में LGBTQ समुदाय पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है, जहां समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है।

'कानून विवाह संस्थानों की रक्षा करेगा'
कानून और मानवाधिकार मंत्रालय की आपराधिक कोड बिल प्रसार टीम के प्रवक्ता, अल्बर्ट एरीज़ ने मतदान से पहले संशोधनों का बचाव किया और कहा कि कानून विवाह संस्थानों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि प्री-मैरिटल सेक्स और एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर को केवल एक पति या पत्नी, माता-पिता या बच्चे ही रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि, अधिकार समूहों ने कानून को नैतिकता की निगरानी के रूप में खारिज कर दिया है।

'देश में बढ़ रहा कट्टरवाद'
इंडोनेशिया के आपराधिक कोड का एक संशोधन डच औपनिवेशिक युग तक फैला हुआ है, पर दशकों से बहस चल रही है। अधिकार समूहों का कहना है कि प्रस्ताव देश में कट्टरवाद की ओर बढ़ते बदलाव को रेखांकित करते हैं, जो लंबे समय से अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है।

'हम पीछे जा रहे हैं'
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडोनेशिया के निदेशक उस्मान हामिद ने एएफपी से कहा, "हम पीछे जा रहे हैं।।। दमनकारी कानूनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन बिल दिखाता है कि विदेशों में विद्वानों के तर्क सही हैं, हमारे लोकतंत्र में निर्विवाद रूप से गिरावट आ रही है।"
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