स्किन टू स्किन कान्टेक्ट के बिना भी माना जाएगा यौन उत्पीड़न, सुप्रीम कोर्ट ने रद किया बाम्बे हाईकोर्ट का फैसला
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Yugvarta
, Nov 18, 2021 11:59 AM 0 Comments
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NEW DELHI : यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। स्किन-टू-स्किन कान्टेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य अपराधी को कानून के जाल से बचने की अनुमति देना नहीं हो सकता है। इससे पहले बाम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा गया था कि स्किन टू स्किन कान्टेक्ट के बिना नाबालिग के निजी अंगों को टटोलना यौन उत्पीड़न के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर दोषी को बरी कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट
स्किन टू स्किन कान्टैक्ट (skin to skin contact ) पर बाम्बे हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य अपराधी को कानून के जाल से बचने की अनुमति देना नहीं हो सकता है।
ने अब साफ कर दिया है कि पोस्को एक्ट में फिजिकल कांटेक्ट के मायने सिर्फ स्किन-टू-स्किन टच नहीं है।