दीपावली से पहले धामी सरकार का बड़ा धमाका, सरकारी कर्मचारियों की जेब में आएंगे ₹6,908 तक!
30 दिन के तदर्थ बोनस को मंजूरी, पात्र राज्य कर्मचारियों को अधिकतम ₹6,908 का भुगतान; दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
YUGVARTA NEWS
Lucknow, 2 Nov, 2026 10:39 PMदेहरादून। दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कार्मिकों को 30 दिन का उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फैसले से राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कार्मिकों को भी लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के हितों और कल्याण के प्रति संवेदनशील है। प्रदेश के विकास में सरकारी कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके परिश्रम, समर्पण और योगदान से ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा जाता है। सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के साथ समूह ‘ख’ के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा, जिनका ग्रेड वेतन 4,800 रुपये तक है। पुनरीक्षित वेतनमान में यह लेवल-8 (₹47,600-1,51,100) के अनुरूप है। हालांकि, उत्पादकता से जुड़ी किसी अन्य बोनस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी इस व्यवस्था के पात्र नहीं होंगे।
पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के आधार पर बोनस दिया जाएगा। इसकी गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धि सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। इस आधार पर पात्र नियमित कर्मचारी को अधिकतम लगभग 6,908 रुपये का तदर्थ बोनस मिलेगा।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी राहत
सरकार ने इस बोनस व्यवस्था में पात्र कैजुअल और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी शामिल किया है। छह कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम करने वाले तथा पांच कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन कार्य करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना की अधिकतम मासिक सीमा 1,200 रुपये रखी गई है। इस आधार पर उन्हें अधिकतम लगभग 1,184 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
31 मार्च 2026 तक सेवा में होना अनिवार्य
शासनादेश के अनुसार, बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत थे और जिन्होंने इस तिथि तक न्यूनतम छह महीने की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूरी कर ली थी। छह महीने से एक वर्ष तक की सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के लाभ में होने की स्थिति में वहां कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी निर्धारित प्रावधानों के तहत बोनस दिया जा सकेगा। इसका भुगतान संबंधित निकाय एवं विकास प्राधिकरण अपने संसाधनों से करेंगे।
कर्मचारियों और उनके परिवारों की दीपावली होगी और खुशहाल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दीपावली खुशियों, उत्साह, समृद्धि और आपसी सद्भाव का पर्व है। इस अवसर पर राज्य के कार्मिकों को तदर्थ बोनस की सौगात उनके और उनके परिवारों के त्योहार की खुशियों को और बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों और कल्याण से जुड़े विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निर्णय लेती रहेगी।
आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता
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