धामी कैबिनेट के अहम फैसले: किसान, कर्मचारी, न्याय, पर्यटन और संस्कृति पर बड़ा फोकस

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Lucknow, 15 Jan, 2026 10:05 PM
धामी कैबिनेट के अहम फैसले: किसान, कर्मचारी, न्याय, पर्यटन और संस्कृति पर बड़ा फोकस

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेशहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में किसानों को आर्थिक संबल, कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा, न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करने, पर्यटन एवं संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ प्रशासनिक और संस्थागत सुधारों पर विशेष जोर दिया गया। मंत्रिमंडल के ये निर्णय उत्तराखण्ड में सुशासन, समावेशी विकास और आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।


उत्तराखंड मंत्रिमंडल बैठक के निर्णय कुछ इस प्रकार हैं -

पेराई सत्र 2025-26 हेतु प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लिए जाने के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। पेराई सत्र 2025-26 हेतु राज्य सरकार द्वारा सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों डोईवाला, किच्छा, नादेही एवं बाजपुर के लिए कुल 270.28 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।


राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2025-26 में क्रय किए जाने वाले गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर निर्धारित किए जाने पर मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई। राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य अगेती प्रजातियों के लिए 405 रुपये प्रति कुंतल तथा सामान्य प्रजातियों के लिए 395 रुपये प्रति कुंतल (मिल गेट पर) निर्धारित किया गया। इसके साथ ही बाह्य क्रय केंद्रों से गन्ने के परिवहन पर 11 रुपये प्रति कुंतल कटौती तथा गन्ना विकास अंशदान की दर 5.50 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित करने पर सहमति दी गई।


उत्तराखण्ड निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग की सेवा नियमावली को अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्वाचन विभाग के विभागीय ढांचे के पुनर्गठन के क्रम में प्रमुख निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह-क), निजी सचिव (समूह-ख) तथा अपर निजी सचिव (समूह-ग) पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।


संस्कृत प्रदेश उत्तराखण्ड में संस्कृत के प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार का नाम परिवर्तित कर “उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्” किए जाने का निर्णय लिया गया।


सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट) के अंतर्गत उप आंचलिक विज्ञान केंद्र, अल्मोड़ा एवं विज्ञान केंद्र, चम्पावत के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 12 पदों के सृजन को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।


कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 (इ) के अनुपालन में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।


उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वार्षिक लेखों की सम्परीक्षा को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में अनुमोदन दिया गया।


बागवानी मिशन योजना अंतर्गत एन्टीहेल नेट योजना पर भारत सरकार द्वारा देय 50 प्रतिशत राज सहायता के अतिरिक्त राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। एन्टीहेल नेट से बागवानी फसलों को ओलावृष्टि, आंधी-तूफान एवं पक्षियों से सुरक्षा प्राप्त होती है। योजना की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान किए जाने को मंजूरी दी गई।


दून विश्वविद्यालय, देहरादून में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना एवं संचालन हेतु 4 शैक्षिक पद (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं 2 असिस्टेंट प्रोफेसर) तथा 2 शिक्षणेत्तर पदों सहित कुल 6 पदों के सृजन को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।


उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को चरणबद्ध रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में ऐसे उपनल कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें वेतन संबंधी लाभ प्रदान किए जाएंगे।


उच्चतम न्यायालय एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में NDPS Act, POCSO Act, NI Act, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं PMLA से संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर जनपदों में 16 विशेष न्यायालयों के संचालन के लिए कुल 144 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।


उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के प्रथम आय-व्ययक सत्र को आहूत करने हेतु मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।


गौला, कोसी, दाबका एवं नन्धौर नदियों से संबंधित संशोधित बिक्री दर अधिसूचना में “नन्धौर एवं अन्य नदियां” शब्द जोड़े जाने संबंधी संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया गया।


युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत खेल महाकुंभ योजना में विधानसभा स्तर पर विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी एवं 1 लाख रुपये, संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी एवं 2 लाख रुपये तथा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी एवं 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।


उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम (ब्रिडकुल) के कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए रोपवे, टनल, ऑटोमेटेड एवं मैकेनाइज्ड पार्किंग निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया।


भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की पहचान, सत्यापन एवं मानकीकरण के उद्देश्य से “उत्तराखण्ड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली, 2025” को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।


समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड में व्यावहारिक कठिनाइयों एवं लिपिकीय त्रुटियों के समाधान हेतु समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2025 लाने पर मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई।


उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत अब होम स्टे योजना का लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासी ही ले सकेंगे।


केदारनाथ धाम में खच्चरों के गोबर एवं चीड़ की पत्तियों से पर्यावरण-अनुकूल ईंधन पेलेट निर्माण हेतु एक वर्ष की अवधि के पायलट प्रोजेक्ट को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।


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