UP News : मिठाई पर ‘यूज बाय डेट’ का काउंटडाउन शुरू, 15 अक्टूबर से नियम होगा लागू
अब सिर्फ 2 दिन बाकी, खुली मिठाई पर भी बतानी होगी इस्तेमाल की आखिरी तारीख, खाद्य कारोबारी खुद तय करेंगे उपयोग अवधि, घोषित तारीख तक गुणवत्ता बनाए रखने की होगी पूरी जिम्मेदारी
YUGVARTA NEWS
Lucknow, 12 Oct, 2026 11:04 PMलखनऊ, 12 अक्टूबर। मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाई पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य हो जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने में अब महज दो दिन शेष हैं। खास बात यह है कि नियम सिर्फ पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग डॉ रोशन जैकब ने 27 सितंबर को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया था।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की यह व्यवस्था त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को मिठाई की ताजगी और गुणवत्ता के संबंध में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब ग्राहक मिठाई खरीदते समय यह देख सकेगा कि संबंधित उत्पाद का सेवन किस तारीख तक किया जाना उचित है।
दो दिन बाद बदलेगा मिठाई खरीदने का तरीका-
15 अक्टूबर से मिठाई विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर उत्पाद की ‘यूज बाय डेट’ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इससे उपभोक्ता को मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी खरीद के समय ही मिल सकेगी और वह अपनी जरूरत के अनुसार निर्णय ले सकेगा। विभाग की निरीक्षण और प्रवर्तन कार्यवाहियों के दौरान सामने आया था कि कई स्थानों पर उपभोक्ताओं को मिठाई की निर्माण तिथि और उपयोग अवधि के संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी। नई व्यवस्था का उद्देश्य इसी सूचना के अंतर को दूर करना है।
एक जैसी शेल्फ लाइफ नहीं, कारोबारी खुद तय करेंगे अवधि-
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी मिठाइयों के लिए एक समान शेल्फ लाइफ निर्धारित नहीं की गई है। मिठाई की प्रकृति, सामग्री, निर्माण प्रक्रिया और भंडारण व्यवस्था के आधार पर खाद्य कारोबारी स्वयं उसकी उपयोग अवधि निर्धारित करेंगे। अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से 30 दिन तक हो सकती है। कारोबारी द्वारा निर्धारित अवधि को बिक्री स्थल पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।
‘यूज बाय’ डेट के साथ कारोबारी की जवाबदेही भी-
विभाग के अनुसार घोषित ‘यूज बाय डेट’ केवल सूचना नहीं होगी, बल्कि इसके साथ कारोबारी की जिम्मेदारी भी जुड़ी होगी। यदि किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन घोषित की गई है, तो कारोबारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन पांच दिनों के दौरान उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप रहे।
उपभोक्ता को मिलेगा जरूरी अधिकार-
नई व्यवस्था से मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहक को उत्पाद की ताजगी व उपयोग अवधि के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग का उद्देश्य उपभोक्ता को जागरूक और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराना है।15 अक्टूबर से पहले अब मिठाई कारोबारियों के पास तैयारियों के लिए सिर्फ तीन दिन हैं। इसके बाद बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ की स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य होगा।



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