खान सर को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक
YUGVARTA NEWS
Lucknow, 9 Jun, 2026 06:46 PMपटना, 9 जून 2026 पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को कोचिंग संस्थान से जुड़े फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस फैसले से उन्हें तत्काल राहत मिली है, जबकि मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। मामला कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित तोड़फोड़ और उसके बाद सामने आए फायरिंग विवाद से जुड़ा है। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आए वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। इसी क्रम में खान सर का नाम भी जांच के दायरे में शामिल किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां मामले में पूछताछ और आवश्यक जांच जारी रख सकती हैं। हालांकि, अंतरिम राहत की अवधि में खान सर के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। अदालत ने मामले से संबंधित दस्तावेजों और जांच की प्रगति पर भी जानकारी मांगी है, जिसके आधार पर आगे की सुनवाई होगी। अदालती राहत के बावजूद मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। जांच पूरी होने और अदालत में आगे की सुनवाई के बाद ही इस प्रकरण की स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल सभी की निगाहें जांच के निष्कर्षों और न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण पर टिकी हुई हैं, जो इस मामले की दिशा तय करेंगे।



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