मुंबई 26/11 हमला: हाफिज सईद समेत 6 पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ गैर-मौजूदगी में ट्रायल शुरू, BNSS के तहत कार्रवाई......
YUGVARTA NEWS
Lucknow, 20 Aug, 2026 04:47 PMमुंबई में 2008 में हुए 26/11 आतंकी हमले के 6 पाकिस्तानी आरोपियों के खिलाफ उनकी गैर-मौजूदगी में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें लश्कर-ए-तैयबा का हैंडलर हाफिज सईद और जकी-उर-रहमान लखवी भी शामिल हैं। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के तहत पहला ऐसा मामला है, जिसमें आतंकियों की गैर-मौजूदगी में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। BNSS की धारा 356 का इस्तेमाल स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने बताया कि BNSS 2023 की धारा 356 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ उनकी गैर-मौजूदगी में ट्रायल की इजाजत देती है, ताकि न्याय में देरी न हो। 26/11 मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट कर रही है। उज्ज्वल निकम ने कहा कि पाकिस्तान के छह आतंकवादियों के खिलाफ हमारी ओर से कोर्ट में दरखास्त की गई है कि जो हमारा नया कानून आया है, उसके अनुसार इन छह पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश करने की इजाजत मिले। हमारी दरखास्त पर कोर्ट की ओर से प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जारी किया गया है। हम चाहते हैं कि यह भारत और पाकिस्तान में पब्लिश हो। उसके सबूत कोर्ट को हम देंगे। हाफिज मुहम्मद सईद, जकी-उर-रहमान लखवी, साजिद मीर सहित छह आतंकियों के खिलाफ हमारे पर बहुत सबूत है। 26/11 आतंकी हमला मामले में पाकिस्तान में मौजूद आरोपियों के खिलाफ गैर मौजूदगी में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी बीएनएसएस, 2023 लागू होने के बाद किसी आतंकी मामले में यह इन एब्सेंशिया ट्रायल का पहला केस रहेगा। अब मुंबई पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से सभी आरोपियों के खिलाफ गैर मौजूदगी में केस चलाए जाने की मांग की जाएगी। इस मामले की सुनवाई 21 अगस्त को की जाएगी। इसी दिन ही कोर्ट की ओर से तय किया जा सकता है कि आरोपियों के खिलाफ गैर मौजूदगी में ट्रायल शुरू किया जाए या नहीं। 26 नवंबर, 2008 की रात आतंकी हमला किया गया था, जो अगले दिन 29 नवंबर तक चला था। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने कई जगहों पर हमला किया था। इस आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।



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