न्याय प्रक्रिया होगी तेज: ‘प्ली बार्गेनिंग’ के व्यापक प्रचार के निर्देश

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Lucknow, 12 Mar, 2026 06:22 PM
न्याय प्रक्रिया होगी तेज: ‘प्ली बार्गेनिंग’ के व्यापक प्रचार के निर्देश

देहरादून: न्याय प्रणाली को अधिक सुगम, त्वरित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ के अंतर्गत प्ली बार्गेनिंग के प्रावधानों को व्यापक स्तर पर लागू करने की दिशा में कदम तेज किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखण्ड शासन ने संबंधित विभागों को इन प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिकों को इसका लाभ मिल सके और अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम किया जा सके।


केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र के संदर्भ में उत्तराखण्ड शासन के संयुक्त सचिव गजेन्द्र सिंह कफलिया ने प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, अपर निदेशक अभियोजन निदेशालय तथा संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला को पत्र प्रेषित किया है। पत्र में अपेक्षा की गई है कि जनहित में प्ली बार्गेनिंग के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक गति मिल सके।


संयुक्त सचिव ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत किए गए नवीन प्रावधानों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक सरल बनाना और अदालतों में लंबित मुकदमों के दबाव को कम करना है। इस व्यवस्था के माध्यम से न्याय प्रणाली में गतिशीलता लाने का प्रयास किया जा रहा है।


नए प्रावधानों के अनुसार, जिन मामलों में अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है, उनमें आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर आरोपी को प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार दिया गया है। इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने, मामलों के शीघ्र निस्तारण तथा न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।


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