उपनल कर्मियों वाले पदों पर भर्ती से पहले लेनी होगी मंजूरी, सरकार के नए निर्देश

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Lucknow, 15 Apr, 2026 10:19 PM
उपनल कर्मियों वाले पदों पर भर्ती से पहले लेनी होगी मंजूरी, सरकार के नए निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मियों से जुड़े पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे रिक्त पदों के लिए अधियाचन या भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले संबंधित विभागों को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, न्याय विभाग तथा वित्त विभाग से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा।


अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता गिरधारी सिंह रावत ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है।



किन पदों पर लागू होंगे निर्देश



जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभागों के अंतर्गत सीधी भर्ती के वे पद, जिन पर सैनिक कल्याण अनुभाग के 3 फरवरी 2026 के शासनादेश के तहत उपनल कर्मियों को रखा जाना है, उन पदों के लिए सीधी भर्ती से पहले विशेष अनुमति आवश्यक होगी।



बिना मंजूरी नहीं भेजे जाएंगे भर्ती प्रस्ताव



सरकार ने साफ किया है कि ऐसे पदों के लिए किसी भी चयन संस्था या आयोग को अधियाचन भेजने से पूर्व संबंधित विभागों को तीनों विभागों से स्वीकृति लेनी होगी। बिना पूर्वानुमति कोई भी भर्ती प्रस्ताव अग्रसारित नहीं किया जाएगा।



कड़ाई से पालन के निर्देश



अपर सचिव ने सभी विभागों से निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और उपनल कर्मियों से जुड़े मामलों में स्पष्टता बनी रहेगी।


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