धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पर्वतीय चकबंदी नीति से होमस्टे नियमों तक कई अहम प्रस्ताव मंजूर

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Lucknow, 13 May, 2026 08:44 PM
धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पर्वतीय चकबंदी नीति से होमस्टे नियमों तक कई अहम प्रस्ताव मंजूर

देहरादून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, पंचायतीराज और न्याय विभाग से जुड़े अहम फैसले लिए गए।

पर्वतीय क्षेत्रों में लागू होगी नई चकबंदी नीति

कैबिनेट ने “उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026” को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रत्येक पर्वतीय जिले में 10 गांवों को चकबंदी के लिए चयनित किया जाएगा। गांव के 75 प्रतिशत लोगों की सहमति पर चकबंदी समिति गठित होगी और डिजिटल नक्शों की मदद से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपत्तियों के निस्तारण के लिए 120 दिन की समयसीमा तय की गई है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की बिखरी भूमि एक बड़े खेत में परिवर्तित होगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

समीक्षा अधिकारी भर्ती में टाइपिंग स्पीड अनिवार्य

राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए अब 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटे की टाइपिंग स्पीड अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज और इंटरनेट का बेसिक ज्ञान भी आवश्यक होगा।

सगंध पौधा केंद्र का बदला नाम

सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र (CAP) का नाम बदलकर “परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान” किए जाने को मंजूरी दी गई।

न्याय विभाग में नए पद सृजित

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में न्याय विभाग में रजिस्ट्रार न्यायालय और केस प्रबंधक के पद सृजित किए जाएंगे।

मेडिकल कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया होगी आसान

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्मिकों की कमी दूर करने के लिए संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति अब सचिव स्तर से की जा सकेगी। पहले इसके लिए विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी थी।

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का पुनर्गठन

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। इसमें वित्त नियंत्रक, कनिष्ठ अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, सहायक और मल्टीपरपज वर्कर सहित कई नए पद सृजित किए गए हैं।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 277 कार्मिकों को समान वेतन

राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कार्यरत 277 संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को “समान कार्य-समान वेतन” का लाभ देने को मंजूरी मिली है।

लैब टेक्नीशियन संवर्ग का पुनर्गठन

स्वास्थ्य विभाग में आईपीएचएस मानकों के अनुरूप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर और चीफ टेक्निकल ऑफिसर के कुल 345 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।

महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में 16 नए पद

लोहाघाट, चम्पावत स्थित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के संचालन के लिए प्रधानाचार्य सहित 16 पद सृजित किए गए हैं।

लघु जल विद्युत नीति में संशोधन

लघु जल विद्युत परियोजना विकास नीति-2015 में संशोधन करते हुए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को शून्य करने का फैसला लिया गया है। साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू करने की समयसीमा भी तय की जाएगी।

ऊर्जा निगमों में निदेशक चयन नियम बदले

ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में निदेशक नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए “निदेशक मंडल में नियुक्त” शब्द हटाने को मंजूरी दी गई है, जिससे पात्रता का दायरा बढ़ेगा।

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए नई नियमावली

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता नियम-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदाय के शिक्षण संस्थानों की मान्यता और नवीनीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

पंचायत भवन निर्माण राशि दोगुनी

राज्य सरकार ने पंचायत भवन निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति पंचायत भवन कर दी है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 15 नए पद

गृह विभाग के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 15 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें वैज्ञानिक अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक शामिल हैं।

होमस्टे नियमों में बड़ा बदलाव

पर्यटन विभाग की नई नियमावली के तहत होमस्टे में कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। साथ ही ऑनलाइन फीस जमा होने पर होमस्टे का रिन्यूअल स्वतः मान्य माना जाएगा।


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