राम मंदिर में कथित चंदा चोरी मसले पर हाई कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
कोर्ट ने कहा: सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मामला है विचाराधीन, कोर्ट ने याची को फटकारा, सुनवाई से पहले मीडिया में इंटरव्यू देने पर लिया आड़े हाथ
YUGVARTA NEWS
Lucknow, 6 Jul, 2026 11:18 PMलखनऊ, 6 जुलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन मामले की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि इसी विषय पर अजय कुमार राय की याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में वर्तमान याचिका को निस्तारित किया जाता है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने यह आदेश मोहित अशोक की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने याची व स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक को याचिका पर सुनवाई से पहले ही मीडिया में जाकर इंटरव्यू देने और सस्ती लोकप्रियता बटोरने पर खासी फटकार लगाई, साथ ही भविष्य के लिए चेतावनी भी दी।
गौरतलब है कि याचिका में राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए धन के कथित गबन की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी। साथ ही पूरे मामले का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया गया था।
सुनवाई प्रारंभ होते ही राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने पीठ को अवगत कराया कि जिस मसले को लेकर याची ने प्रश्नगत याचिका दाखिल की है, उसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अजय कुमार राय की याचिका पर गत 29 जून को आदेश दिया था कि उक्त याचिका को ग्रीष्मावकाश (गर्मी की छुट्टियों) के बाद सूचीबद्ध किया जाए।
पीठ के संज्ञान में यह तथ्य आते ही उसने कहा कि चूंकि मसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो ऐसे में हाई कोर्ट द्वारा उस पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।



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