लोकसभा में पारित हुआ जनरल इंश्योरेंस व्यवसाय संशोधन विधेयक
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Yugvarta
, Aug 02, 2021 06:55 PM 0 Comments
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Delhi : लोकसभा में पारित हुआ सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2021. आपको बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा में जनरल इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया था. इस विधेयक से सरकार को पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने में मदद मिलेगी. आपको बता दें कि इसके पहले शुक्रवार को साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 (General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2021) पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये विधेयक भारतीय बाजारों से जरूरी संसाधनों को जुटाने में मदद करेगा.
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लोकसभा में पारित हुआ सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2021. आपको बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा में जनरल इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया था.
विधेयक के माध्यम से साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है . यह अधिनियम 1972 में लागू हुआ था और इसमें साधारण बीमा कारोबार के विकास के जरिये अर्थव्यवस्था की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए भारतीय बीमा कंपनियों और अन्य मौजूदा बीमा कंपनियों के उपक्रमों के शेयरों के अधिग्रहण और हस्तांतरण की अनुमति का प्रावधान किया गया था.
विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अधिक निजी भागीदारी का उपबंध करने, बीमा पहुंच में वृद्धि करने, सामाजिक संरक्षण एवं पालिसीधारकों के हितों को बेहतर रूप से सुरक्षित करने तथा अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि में अंशदान करने के लिये अधिनियम के कुछ उपबंधों का संशोधन करना आवश्यक हो गया था. इसी के अनुरूप साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 लाया गया है. इसमें कहा गया है कि विधेयक के माध्यम से अधिनियम की उस अपेक्षा को हटाने का प्रावधान किया गया है जिसमें केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता की साम्य पूंजी 51 प्रतिशत से कम नहीं होने की बात कही गई है.