कोरोना के मामले बढ़ते ही एक्टिव होगा 'Color Covid System' दिल्ली मेट्रो भी हो जाएगी बंद
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Yugvarta
, Jul 06, 2021 12:26 PM 0 Comments
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NEW DELHI : कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत काम करने की योजना बनाई है। इसके तहत दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वृद्धि के दौरान रंग प्रणाली काम करेगी। इसके लिए अभी से योजना तैयार की गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते ही माल और बाजारों में ऑड-इवेन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। हालात को काबू में करने के लिए दिल्ली मेट्रो का परिचालन भी बंद किया जाएगा।
किस संकेतक में क्या होगी तैयारी
यदि संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 फीसद से अधिक बनी रहती है या
राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते ही माल और बाजारों में ऑड-इवेन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। हालात को काबू में करने के लिए दिल्ली मेट्रो का परिचालन भी बंद किया जाएगा।
एक सप्ताह तक 1,500 कोरोना के नए मामले आते हैं या फिर अस्पतालों में 500 आक्सीजन बेड औसतन एक सप्ताह तक के लिए भरे रहते हैं तो यह अलर्ट प्रभावी रहेगा।
किस रह लगेगा प्रतिबंध
पीला : इस दौरान बाजारों और माल में गैर-जरूरी सामान और सेवाओं वाली दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड-इवेन फार्मूले के अनुसार खोलने की अनुमति होगी, जबकि नगर निगम क्षेत्र में विक्रेताओं की आधी क्षमता पर एक साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी। निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने की अनुमति होगी।
अंबर (पीला-नारंगी मिश्रित) : यदि संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक एक फीसद से अधिक रहती है या एक सप्ताह में 3,500 नए मामले आते हैं या फिर एक सप्ताह के दौरान औसत 700 से अधिक आक्सीजन बेड भरे रहते हैं तो यह अलर्ट लागू होगा।
किन पर लेगा प्रतिबंध
निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी। बाजारों और माल में दुकानों को आड इवेन के तहत सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जा सकेगा।
नारंगी
अगर लगातार दो दिनों तक कोरोना संक्रमण की दर दो फीसद से अधिक बनी रहती है या एक सप्ताह के दौरान 9,000 नए मामले दर्ज होते हैं या फिर अस्पताल में औसतन 1000 आक्सीजन बेड लगातार सात दिनों तक भरे रहते हैं तो यह अलर्ट लागू होगा।
प्रतिबंध
किराना, दूध व केमिस्ट जैसे आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी माल और बाजार बंद रहेंगे। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी, बसों को केवल आवश्यक गतिविधियों में लगे यात्रियों के साथ 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। ऑटो, कैब, ई-रिक्शा में अधिकतम दो यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी।
लाल
यदि कोरोना की संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक पांच फीसद से अधिक हो रहती है या एक सप्ताह में 16,000 नए मामले दर्ज होते हैं या फिर अस्पतालों में औसतन 3000 आक्सीजन बेड एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक भरे रहते है तो यह संकेत प्रभावी होगा।
प्रतिबंध
निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। यदि श्रमिक साइट पर रह सकते है तो कारखानों में केवल आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति दी जाएगी।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए गत 27 मई को राज्य स्तरीय आठ सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी। जिससे संक्रमण से बचाव की तैयारी करने को कहा गया था।